प्रतापगढ़ - कुंडा, दिसम्बर 11 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार की कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या में दोषी पाते हुए पट्टी के देईडीह धौरहरा गांव के शेषधर शुक्ल को 10 वर्ष के कारावास और 8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा महेश नारायण पांडेय के अनुसार उसने 35 वर्षीय भतीजी संध्या की शादी मई 2011 में पट्टी के देईडीह धौरहरा गांव के शेषधर शुक्ल के साथ की थी। शादी में 51 हजार नकदी, सोने की चेन, अंगूठी व अन्य गृहस्थी का सामान वर पक्ष को दिया गया था। दहेज की मांग को लेकर मृतका संध्या को प्रताड़ित कर एक लाख रुपये व बाइक की डिमांड पूरी करने का दबाव बनाया जा रहा था। 31 अगस्त 2012 के डेढ़ माह पूर्व उसके घर वालों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया था। घटना से सप्ताहभर बाद वादी की भतीजी संध्या को समझौता से आरोपी ...