शामली, दिसम्बर 19 -- दहेज में स्विफ्ट कार की मांग पूरी न होने पर पत्नी की गला घोटकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने दोषी पति को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र धीरयान ने बताया कि सहारनपुर जिले के थाना फतेहपुर क्षेत्र के गांव बेहड़ा खेड़ निवासी गुलशेर अहमद ने थानाभवन थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी बहन संजिला की शादी 12 नवंबर 2017 को हसनपुर लुहारी निवासी आबिद के साथ हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद आबिद, उसका जेठ जाहिद, देवर शाहिद, जेठानी फातिमा और ससुर सईद लगातार दहेज में स्विफ्ट कार की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर 9 फरवरी 2018 को आरोपियों ने संजिला के गले में फंदा डालकर हत्या क...