प्रतापगढ़ - कुंडा, नवम्बर 20 -- अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार की कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न व हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए कुंडा कोतवाली के मकोइया गांव के पप्पू को आजीवन कारावास, 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादिनी समुन्दरा देवी के अनुसार, उसकी बेटी सीमा का विवाह मकोइया गांव में रहने वाले पप्पू चौबे के साथ हुआ था। वादिनी की बेटी को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। पांच लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। मामले का कोर्ट में मुकदमा चला तो इसमें सुलह हो गया। वादिनी को सात जनवरी 2016 को पता चला कि उसकी बेटी चार साल के बेटे के साथ कहीं लापता है। अगले ही दिन वादी की बेटी की लाश ससुराल को एक नाला के पास मिली। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियुक्ता,रेनू को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। चौबे लाल की दौरान मुक...