भागलपुर, सितम्बर 10 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता दहेज हत्याकांड में कोर्ट ने मृतका के पति को दोषी करार दिया है। मंगलवार को एडीजे-13 की अदालत ने कांड के अभियुक्त और मृतका संगीता कुमारी के पति सिकंदर मंडल को दोषी करार दिया। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी जय प्रकाश यादव ब्यास ने बताया कि घोघा थाना क्षेत्र में 27 सितंबर 2023 को घटना घटित हुई थी। घटना को लेकर मृतका के परिजन ने पुलिस को बताया था कि सिकंदर ने संगीता से प्रेम विवाह किया था। उसके बाद आरोपी पति पत्नी से डेढ़ लाख रुपये दहेज की मांग करने लगा। पैसे नहीं मिलने पर वह उसके साथ मारपीट करने लगा। पति पर ही फंदे से लटकाकर उसकी हत्या करने का आरोप था। शादी के डेढ़ साल बाद ही संगीता की हत्या कर दी गई थी। 15 सितंबर को सजा के बिंदु पर बहस होगी।
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