मऊ, फरवरी 16 -- मऊ, संवाददाता। घोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत दहेज हत्या के मामले में आरोपी ससुर की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने शनिवार को मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। मामले में वादी बलिया जनपद के रेवती थाना क्षेत्र के बांसडीह निवासी नसीम अख्तर ने थाना घोसी में मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमे के अनुसार उसकी पुत्री शबाना खातून की शादी 25 दिसम्बर 2024 को घोसी कस्बा निवासी आरोपी मोहम्मद यासीन के लड़के शमशाद के साथ हुई थी। आरोप लगाया कि लड़के के परिवार वाले दहेज के लिए उनकी लड़की को बराबर प्रताड़ित करते थे। आरोप लगाया था कि उसकी लड़की को फांसी लगाकर हत्या कर दी गई थी। मामले में अभियोजन की तरफ से बहस प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने किया। शनिवार को आरोपी ससुर मोहम्मद यासीन की तरफ से जमानत प्रार्थना प...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.