धनबाद, जनवरी 30 -- धनबाद। दहेज को लेकर पत्नी की हत्या के आरोपी बलियापुर के पलानी निवासी पति मुकेश गोप को अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया। जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तारीख छह फरवरी निर्धारित कर दी है। दहेज के रूप में पांच लाख रुपए व एक अपाची बाइक मांगने का आरोप लगाया गया था। मुकेश गोप ने लक्ष्मी कुमारी से प्रेम विवाह किया था। लक्ष्मी कुमारी के पिता भूदेव शर्मा ने बलियापुर थाने में छह जून-2021 को प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया था कि तीन माह पूर्व उनकी बेटी की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उसे दहेज के रूप में पांच लाख रुपए तथा एक अपाची गाड़ी की मांग कर रहे थे। गरीब होने के कारण वे दहेज की रकम देने में असमर्थ थे। दहेज की राशि न देने पर आरोपी उनकी बेटी के साथ ...