मुजफ्फर नगर, नवम्बर 6 -- दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 36 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में चार आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है,जबकि तीन आरोपियों की फाइल अलग से चल रही है। एडीजीसी अरुण कुमार जावला ने बताया कि भोपा थाना क्षेत्र के गांव कसौली निवासी मोहम्मद आलम ने बताया कि उसकी बहन गुलिस्ता की शादी वर्ष 2009 में वसीम निवासी भोकरहेडी थाना पुरकाजी के साथ हुई थी। आरोप है कि उसके बहनोई ने उसकी बहन से दूसरी शादी की थी। शादी के बाद बहन को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। वर्ष 2015 को आरोपियो ने उसकी बहन की फांसी लगाकर हत्या कर दी। इस मामले में पति वसीम, सास जरीना, देवर तसलीम समेत 9 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। मामले की सुनवाई एफटीसी कोर्ट नम्बर 2 की न्यायाधीश नेहा गर्...