बुलंदशहर, अक्टूबर 30 -- बुलंदशहर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट-एक हरिकेश कुमार ने वर्ष 2023 में जहांगीराबाद क्षेत्र में विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को दोषी करार देते हुए 9 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंद्रभान सिंह और मनुराज सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 में जहांगीराबाद क्षेत्र में विवाहिता की दहेज के लिए हत्या कर दी गई थी। 29 अगस्त 2023 को वादी प्रदीप निवासी गांव जहराना थाना चंदौस द्वारा कोतवाली जहांगीराबाद में आरोपी गजेंद्र निवासी गांव ककरई को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा 23 अक्तूबर 2023 को जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्ह...