बुलंदशहर, नवम्बर 8 -- अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-3 शिवानंद ने वर्ष 2021 में नरसेना क्षेत्र में विवाहिता की दहेज के लिए फांसी लगाकर हत्या करने के मामले में अभियुक्त पति को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 27 नवंबर 2021 को थाना नरसेना पर वादी चरन सिंह ने तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी पुत्री शिवानी की शादी कुछ माह पहले ही गांव खंदोई के राहुल पुत्र स्व.प्यारेलाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए शिवानी का उत्पीड़न किया जाने लगा और उसकी फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच कर 21 फरवरी 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर...
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