बांका, जुलाई 29 -- बांका। एक संवाददाता बांका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल वीर सिंह की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए एक दहेज हत्या कांड में मृतका के पति और सास को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अदालत ने पति मुकेश पंजियार को 14 वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना तथा सास कल्याणी देवी को 7 वर्ष की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला बौसी थाना कांड संख्या 116/22 तथा सत्रवाद संख्या 405/22 से जुड़ा है। पीड़िता संगीता कुमारी की शादी वर्ष 2021 में मुकेश पंजियार से हुई थी। लेकिन शादी के महज एक साल बाद ही 22 मई 2022 को दहेज की मांग को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। उस समय वह छह माह की गर्भवती थी। अगले ही दिन मृतका के परिजनों द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने पति मुक...