जहानाबाद, अगस्त 12 -- जहानाबाद, नगर संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी सिकरिया ओपी क्षेत्र के डकरा मिल्की पर निवासी पति गुड्डू कुमार एवं ससुर कपिल यादव को धारा 304 वी एवं 498 ए भादवि मे दोषी पाया है। इस केस में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक शारदानंद कुमार ने बताया कि इस केस की मृतका स्वीटी कुमारी ने अपना बयान देते हुए बताई थी कि 16 दिसंबर 2022 को जब मैं अपने ससुराल में थी तो मेरे पति गुड्डू कुमार ने मुझे रूम में बंद कर मेरे साथ मारपीट की और जबरन मुंह में शराब डाल दिया। फिर मेरे चचेरे भाई रवि कुमार को फोन से सूचना दिया कि तुम्हारी बहन कुछ देर में भगवान के पास चली जाएगी। मेरे शरीर पर किरासन तेल छिड़क कर आग लगा दिया जिससे मैं काफी तड़पती रही और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अप...