गया, फरवरी 20 -- विष्णुपद थाने से संबंधित दहेज के लिए हत्या के एक मामले में गुरुवार को अदालत ने दोषी पति को 12 साल व सास-ससुर को सात-सात साल की सजा सुनाई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सेमा एरण की अदालत ने दोषी पति पप्पू साव व सास दौलती देवी और ससुर दशरथ साव को यह सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक परवेज शाहीन ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि इस मामले में मृतका की मां ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी। प्राथमिकी में कहा था कि शादी के छह महीने के बाद से ही मेरी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उससे मोटरसाइकिल व पचास हजार रुपये की मांग की जाती थी। 10 फरवरी 2021 को मेरी बेटी को दहेज के कारण बुरी तरह मारपीट कर जख्मी कर दिया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पति...