मुंगेर, जुलाई 29 -- मुंगेर, एक संवाददाता। हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के चर्चित दहेज हत्या मामले में मुंगेर न्यायालय ने सोमवार 28 जुलाई को फैसला सुनाते हुए आरोपी त्रिभुवन मंडल को दोषी करार दिया। न्यायाधीश प्रवाल दत्ता (एडीजे द्वितीय) ने सत्रवाद वार्ड संख्या- 17/24 एवं खड़गपुर थाना कांड संख्या- 41/2008 के तहत भारतीय दंड विधान की धारा 304बी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में क्रमशः 10 वर्ष एवं 2 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 5000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। इस मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने मुकदमे के बहस में भाग लिया। मामला वर्ष- 2006 में नीतू सिंह की शादी त्रिभुवन मंडल से होने के बाद शुरू हुआ, जब उस पर दहेज में सोने की अंगूठी और चेन लाने का दबाव डाला जाने लगा। प्रताड़ना के चलते 11 फरवरी 2008 को नीतू अपन...