नई दिल्ली, जून 1 -- नई दिल्ली। कड़कड़डूमा अदालत ने दहेज हत्या मामले में पति समेत ससुराल पक्ष के अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा की अदालत ने कहा कि मामले में गवाहों व साक्ष्यों की कमी के कारण संदेह का लाभ आरोपियों को दिया जाना चाहिए। आरोपियों के खिलाफ थाना अतरौली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि, शिकायतकर्ता शशि (अब मृतका) ने बयान दिया था कि आरोपियों ने न तो दहेज की मांग की थी और न ही उन्होंने उसे परेशान किया था। अदालत ने मृतका के आरोपी पति आशु, जेठ संजय, देवर रिंकू, सास रानी और ननद बबीता को आरोप मुक्त कर दिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...