रांची, मई 5 -- रांची। अपर न्यायायुक्त पवन कुमार की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या मामले में आरोपी मृतका के पति रवि विकास तिर्की को अग्रिम राहत की सुविधा प्रदान की है। उसकी ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के पश्चात अग्रिम जमानत प्रदान की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रितांशु कुमार सिंह ने बहस की थी। मृतका के पिता ने सुखदेव नगर थाना में 12 दिसंबर 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दोनों की शादी जनवरी 2022 में हुई थी।
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