नोएडा, अक्टूबर 19 -- ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी देवर आबिद की जमानत याचिका खारिज कर दी। वकील ने दलील पेश कि थी कि आरोपी आबिद परिवार से अलग रहता था, उसका घटना से कोई लेनादेना नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी है। दनकौर क्षेत्र के मकनपुर खादर निवासी वादी शारुख ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी दो बहनों सन्नो और शबनम की शादी वर्ष-2023 में मुस्लिम रीति-रिवाज से आमिर उर्फ कपिल और आबिद के साथ की थी। शादी पर लगभग 17 लाख रुपये खर्च किए गए थे। आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद ही सन्नो को पति आमिर उर्फ कपिल, सास जन्नत, जेठ अर्जुन, देवर सुन्दर, शारुख और आबिद समेत अन्य परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोपियों ने पांच लाख रुपये और एक कार की मांग की थी। मांग पूरी न होने पर सन्नो को ...