शामली, मार्च 26 -- दहेज हत्या के मुजरिम को दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने 8 साल कठोर कारावास और 11000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। वर्ष 2015 में शामली कोतवाली पर राहुल निवासी मोहल्ला हरिराम नगर, ब्लॉक रोड शामली के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य इकट्ठे करके कोर्ट में पेश किए थे। मंगलवार को फास्ट ट्रेक कोर्ट-1 मुजफ्फरनगर ने दोष सिद्ध पाए जाने पर राहुल को 8 साल कठोर कारावास और 11000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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