इटावा औरैया, नवम्बर 13 -- इटावा, संवाददाता। दहेज हत्या के एक मामले में मृतका के पति को दोषी पाया और उसे 10 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में सास व ससुर को दोष मुक्त कर दिया गया। ऊसराहार थाना क्षेत्र के गांव रमपुरा के रहने वाले हेतराम ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसने अपनी पुत्री रेशमा की शादी टिसुआ देव के अखिलेश के साथ की थी। शादी में उसने दान दहेज दिया था लेकिन उसके ससुरालीजन संतुष्ट नही थे। वह अतिरिक्त दहेज के रूप में कार व एसी की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने 29 जुलाई 2020 को रेशमा को मारपीट करके उसे कोई जहरीला पदार्थ खिला कर हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति अखिलेश, सास शीला देवी व ससुर राम नरेश के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुल...