गाज़ियाबाद, अक्टूबर 10 -- गाजियाबाद, प्रमुख संवाददाता। अदालत ने वर्ष 2023 में दहेज हत्या के एक मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए अभियुक्त पति को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार महिला ने 24 दिसंबर 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया कि उसकी बेटी जेबा की शादी शारिक नाम के युवक से वर्ष 2018 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद उसकी बेटी को अतिरिक्त दहेज लाने के लिए उसका पति प्रताड़ित करता था। वादिनी के अनुसार 22 दिसंबर को शारिक के भाई का फोन आया कि उसकी बेटी जेबा छत से गिरकर मर गई। इसके बाद वह अस्पताल पहुंची। वादिनी के अनुसार उसकी बेटी की मौत में पति और उसके घर वाले मिले हुए हैं। इसके बाद उसने थाने में जेबा के पति शारिक, सास जायदा खातून और ससुर नस...