बागपत, अगस्त 21 -- बालैनी थाना क्षेत्र के नवादा गांव में वर्ष 2020 में दहेज की मांग पूरी न होने पर की गई विवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस ने पति और सास को सात-सात साल की सजा सुनाई, साथ ही दोनों पर आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। डीजीसी राहुल सिंह नेहरा ने बताया कि हाथरस के सराय नंगला गांव निवासी बाबूराम ने छह मई को बालैनी कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी पुत्री सीमा की शादी 12 मई 2014 को बालैनी थाना क्षेत्र के नवादा गांव निवासी सुमित के साथ की थी। बताया कि शादी के बाद से ही सुमित ओर उसकी मां संतोष देवी दहेज के लिए उसकी पुत्री को परेशान करने लगे थे। वे सीमा पर मायके से नकदी लाने का दवाब बना रहे थे, लेकिन सीमा ने ऐसा करने से इंकार कर दिया था। जि...