काशीपुर, दिसम्बर 18 -- काशीपुर। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के आरोपी पति, सास और ननद को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। 19 नवंबर 2021 को उदल सिंह ने जसपुर में केस कर्ज कराया था। कहा था कि बेटी अंजू देवी का विवाह अप्रैल 2021 में जसपुर के ग्राम सूरजपुर निवासी शिवम कुमार के साथ हुआ था। आरोप था कि विवाह के बाद पति शिवम, सास मीना देवी और ननद आंचल उसकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे आरोप था कि 19 नवंबर 2021 को मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई। मामले में 12 गवाह पेश किए गए। अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण ने बहस की। तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायालय ने आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

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