महाराजगंज, फरवरी 16 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। कोठीभार थाना क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या एक ने अभियुक्त अंगद यादव व रेनू देवी निवासी बसडीला को दोषी करार दिया है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा व 35-35 हजार रुपया अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पत्रावली के मुताबिक घटना 20 अक्तूबर 2018 की है। वादी की तहरीर पर कोठीभार पुलिस केस दर्ज की। तत्कालीन सीओ रणविजय सिंह ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। एडीजीसी सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने साक्ष्यों के आधार पर कड़ी से कड़ी सजा की मांग किया। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या एक ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई।
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