बांका, जनवरी 30 -- बांका, निज संवाददाता। बांका सिविल कोर्ट में एडीजे तृतीय अतुलवीर सिंह की अदालत ने तीन साल पुराने एक मामले में सुनवाई पुरी करते हुए दहेज हत्या के दोषी पाए गए पति को दस साल साधारण कैद की सजा सुनाई है ।मामला बांका जिले के बांका थाना क्षेत्र के तिलैया गांव का है, जिस संबंध में मृतिका के पिता सीताराम यादव ने सूचक बनकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।सूचक सीताराम यादव कटोरिया थाना क्षेत्र के बैठाबांध निवासी ने अपने पुत्री चंचला कुमारी की शादी तिलैया गांव के कैलू यादव के 26 वर्षीय पुत्र प्रदीप यादव के साथ हिंदू रीति रिवाज से धूमधाम के साथ किया था।जिसके कुछ महीने बाद ही से ससुराल पक्ष वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।गवाह के दौरान मृतका के मां कुसुम देवी ने बताया कि उसके समधी कैलू यादव,समधन रिद्धिका देवी,भैंसुर विनोद ...