मुजफ्फर नगर, दिसम्बर 16 -- दहेज हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट नम्बर 8 ने आरोपी पति को दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पति पर 6 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में कोर्ट ने आरोपी ससुर, दो जेठ को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। एडीजीसी अरुण जावला ने बताया कि शामली जनपद के थाना कांधला के गांव डुन्डूखेड़ा निवासी अन्नो की शादी वर्ष 2015 में तितावी थाना क्षेत्र के गांव जसोई निवासी उस्मान के साथ हुई थी। उसकी मां सम्मो पत्नी उकमदीन ने थाने पर तितावी थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि ससुराल पक्ष के लोग उसकी बेटी पर अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये व बाइक लाने का दबाव बना रहे थे। 1 मार्च 2016 को ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी बेटी की दहेज की खातिर हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर पर पति उस्मान, ससुर शफीक, जेठ नईम, रोबी व सास सम्मो के खि...