किशनगंज, जून 29 -- किशनगंज संवाददाता। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-वन सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में शनिवार को कठोर फैसला सुनाया। वाद संख्या 127/21 व किशनगंज थाना कांड संख्या 357/21 में अदालत ने फैसला सुनाते हुए मृतक महिला प्रियंका कुमारी के पति रतन लाल महतो और ससुर गणेश लाल महतो को दोषी ठहराया है। दोनों निवासी कोयरीबस्ती, लहरा चौक, फुलवारी, किशनगंज को दहेज के लिए हत्या और पत्नी के प्रति क्रूरता के आरोप में सजा सुनाई गई। अदालत ने दोनों दोषियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त एक माह की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। इसके अलावा तीन वर्ष के सह श्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। मामला साढ़े चार वर्ष पुराना वर्ष 202...