वाराणसी, नवम्बर 13 -- वाराणसी संवाद। दहेज हत्या के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने पांच दोषियों को सजा सुनाई गई। लोहता थाने में दर्ज मुकदमें में पति समेत चार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वहीं रोहनिया थाने में दर्ज मामले में पति को 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया। भरथरा के रामकिशुन मौर्या ने 15 अक्तूबर 2018 को लोहता थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसकी पुत्री सुलेखा ने वर्ष 2016 में भरथरा के प्रतापपुर निवासी रामजी राम के पुत्र आलोक के साथ प्रेम विवाह किया था। आरोप था कि शादी के कुछ दिनों बाद पति आलोक कुमार, ससुर रामजी राम, सास पुष्पा देवी एवं देवर आशीष उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। 15 अक्तूबर 2018 को ससुरालियों ने सुलेखा की हत्या कर दी। अपर जिला जज (पंचम) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद पति आलोक कुमार, सास पुष्पा ...