कोडरमा, फरवरी 19 -- कोडरमा, संवाददाता । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार चौधरी की कोर्ट ने मंगलवार को दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या मामले की सुनवाई की। अदालत ने मामले में झुमरी तिलैया के करमा निवासी अनु कुमार उर्फ सुमन कुमार, पिता सुरेश यादव और सुरेश यादव, पिता- स्व शुकर यादव को दोषी पाते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने किया। इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक ने कार्रवाई के दौरान कोर्ट से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रकाश राम ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। कोर्ट ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया। क्या है पूरा मामला : मृतका के ...