फिरोजाबाद, जुलाई 13 -- फिरोजाबाद। न्यायालय ने अतिरिक्त दहेज की खातिर विवाहिता की जलाकर हत्या के दोषी पति सहित तीन को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नारखी के रिजावली निवासी मंजू की अतिरिक्त दहेज की खातिर ससुरालियों ने जलाकर हत्या कर दी थी। मंजू के पिता धर्मेंद्र पाल सिंह पुत्र परमाल सिंह निवासी पाली रजापुर मडराक अलीगढ़ ने पुष्पेंद्र पाल सिंह पुत्र सुरेन्द्र पाल, सुरेन्द्र पाल सिंह पुत्र तुर्शनपाल तथा कुवेंद्र पाल सिंह पुत्र तुरसन पाल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा बब्बू सारंग की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी डीजीसी राजीव उपाध्याय ने की। मुकदमे के दौरान कुंवेद्रपाल सिंह की मृत्यु हो गई। कई गवाह...
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