कोडरमा, जनवरी 21 -- कोडरमा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी मोनू कुमार, पिता रामचंद्र राम, निवासी महेशपुर, डोमचांच, कोडरमा को दोषी पाते हुए 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला 17 सितंबर 2023 का है। इस संबंध में मृतका की मां आशा देवी ने डोमचांच थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले का अभियोजन लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ...