भागलपुर, मई 1 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। दहेज हत्या में दोषी पाए गए पति को कोर्ट ने 10 साल की कठोर सजा सुनाई। एडीजे-15 की अदालत ने बुधवार को कांड के अभियुक्त बलराम मुनि को सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अभियुक्त के जेल में बिताए समय का सजा में समायोजन किया जाएगा। घटना को लेकर मृतका सविता देवी के भाई खगड़िया के पसराहा स्थित सोनडीहा के रहने वाले साजन कुमार ने कहलगांव थाने में केस दर्ज कराया था। दो लाख की कर रहे थे मांग, शादी के एक साल बाद ही घटना दो जून 2023 को केस दर्ज कराने वाले साजन ने पुलिस को बताया था कि उसकी बहन की शादी लगभग एक साल पहले कहलगांव के नारायणपुर के रहने वाले बलराम मुनि के साथ हुई थी। शादी के बाद उसकी बहन से सस...