गोंडा, दिसम्बर 2 -- गोंडा, विधि संवाददाता। जिला जज दुर्ग नरायण सिंह ने दहेज हत्या में दोषी पति को पंद्रह वर्ष की कैद व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) बसंत शुक्ला के अनुसार थाना खरगूपुर के अंतर्गत ग्राम मंगलनगर निवासी अवधेश कुमार श्रीवास्तव ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी पुत्री पूर्णिमा श्रीवास्तव की शादी अतुल कुमार श्रीवास्तव पुत्र राय साहब श्रीवास्तव निवासी जोगीबीर बभनी थाना कोतवाली नगर जिला गोंडा के साथ की थी। अतुल उनकी पुत्री को दहेज में कार के लिए प्रताड़ित करता था। कार की मांग पूरी न होने 17 अगस्त 2020 को बेटी को मार डाला और घर से फरार हो गया। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप ...