कुशीनगर, अगस्त 3 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिले के अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने दहेज हत्या के दोषी पति को दस साल के कठोर कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने की दशा में अभियुक्त को पांच माह की कैद अलग से भुगतनी होगी। अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए एडीजीसी कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि इस मामले की एफआईआर देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थानान्तर्गत हीरानंदपुर गांव निवासी ध्रुप नरायन पुत्र स्व. केदार शर्मा ने 8 दिसंबर 2019 को कुबेरस्थान थाने में दर्ज करायी गयी थी। तहरीर में उन्होंने बताया था कि बेटी की शादी कुबेरस्थान थाने के लक्ष्मीपुर निवासी नंदलाल शर्मा पुत्र स्व दुर्गा शर्मा से 6 मई 2005 को धूमधाम से की थी। बेटी के ससुराल जाने के बाद ही पति नंदलाल, सास सरस्वत...
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