कुशीनगर, जुलाई 9 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर शव को जला देने के मामले में पति को दोषसिद्ध करार देते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने उसे दस साल के सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने संदेह का लाभ पाकर सास व ससुर को दोष मुक्त करार दिया है। एडीजीसी कृष्ण कुमार पांडेय ने बताया कि कसया थाने में इस मामले का केस रामकोला थाना क्षेत्र के निवासी मृत विवाहिता की मां मीरा ने मई 2019 में दर्ज कराया था। तहरीर में उन्होंने बताया था कि बेटी पूजा की शादी कसया थाना क्षेत्र के सोहसापट्टी गौस निवासी अर्जुन प्रजापति पुत्र इंद्रजीत प्रजापति से की थी। 27 जनवरी 2019 को मायके से विदा ...