उन्नाव, नवम्बर 6 -- उन्नाव। न्यायालय ने साक्ष्य व अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर दहेज हत्या के दोषी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। बांगरमऊ थाना पुलिस ने नौ जनवरी 2021 को क्षेत्र के अतरधनी गांव निवासी तालिब पर डीपी एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन सीओ गौरव कुमार त्रिपाठी ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर नौ अप्रैल 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय सप्तम की अदालत में हुई। गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान न्यायाधीश ने अभियोजन विभाग से हरीश अवस्थी की दलील व साक्ष्य के आधार पर दोषी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है।

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