आगरा, अगस्त 6 -- दहेज हत्या समेत अन्य आरोप के मामले में गवाह मुकर गए। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित पति समेत दो को बरी करने के आदेश दिए। वादी वीरपाल निवासी जिला हाथरस ने थाना बमरौली कटारा में मुकदमा दर्ज करा आरोप था कि उसकी पुत्री ममता की शादी नवंबर 2018 में आरोपित ओंकार सिंह निवासी हाथरस के साथ हुई थी। वादी के मुताबिक दहेज से संतुष्ट नहीं होने के कारण आरोपित पति उसकी पुत्री को प्रताड़ित कर अतिरिक्त दहेज की मांग करता था। मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर आरोपित पति आदि ने 23 मई 2023 को उसकी पुत्री की गला दबा हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित पति ओंकार सिंह एवं उसके भांजे अरुण कुमार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। अभियोजन ने वादी समेत 10 गवाह पेश किए। गवाह अपने पूर्व कथन से मुकर गए। वहीं आरोपियों की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र पाल सिंह ने तर्...