पीलीभीत, नवम्बर 4 -- अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में रहा नाकाम पीलीभीत, संवाददाता। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या का आरोप अदालत में साबित न होने पर सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार (चतुर्थ) ने आरोपी पति व सास-ससुर को बरी कर दिया। अभियोजन के मुताबिक ग्राम बरखेड़ा हवेली निवासी सुखराम पुत्र तौलेराम ने 16 सितंबर 2022 बीसलपुर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी पुत्री रोशनी का विवाह मई 2017 में ग्राम हाफिजनगर बन्नाही निवासी सुंदरलाल के पुत्र ओमपाल से किया था। पति ओमपाल, ससुर सुंदर लाल व सास गीता देवी दहेज से संतुष्ट नहीं हुए और एक लाख नकद व बुलेट की मांग करने लगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराली जन को कई बार समझाने का प्रयास किया मगर वे नहीं माने और 11 सितंबर 2022 की रात उसकी हत्या कर दी। 12 स...