बांका, जून 24 -- बांका। एक संवाददाता सोमवार को बांका सिविल कोर्ट में एडीजे टू अतुलवीर सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पाते हुए दो व्यक्तियों को सजा सुनाई है। मामला पंजवारा थाना क्षेत्र के वर्ष 2019 का है जब मृतिका के पिता बंधुवाकुराबा थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव निवासी प्रकाश कोतवाल ने लिखित आवेदन देकर कुल चार आरोपियों पर दहेज हत्या का केस कांड संख्या 79/19 दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे टू के अतुलवीर सिंह द्वारा दोनों पक्षों के बयानात और वकीलों के दलील को सुनने के बाद मृतिका मीरा देवी के पति रवि मंडल और देवर छोटू मंडल को दोष सिद्ध होने पर पति को दस साल की सजा सुनाई है,जबकि देवर छोटू मंडल के छोटे बच्चे के भविष्य को देखते हुए उसे सश्रम 7 साल की सजा आईपीसी की धारा 304 बी के तहत दोषी पाने पर सुनाई है।वहीं पीड़ित...