रामगढ़, मई 20 -- रामगढ़, एक प्रतिनिधि। पतरातू थाना कांड संख्या 192/24 के आरोपी मनीष कुमार को एडीजे 1 विशाल श्रीवास्तव के न्यायालय ने आरोप मुक्त करार दिया है। मनीष कुमार पर अपनी पत्नी नेहा राय की हत्या का आरोप था। 16 जून 2024 को नेहा कुमारी का शव स्टेशन रोड के रिटायर्ड कॉलोनी में फंदे से झूलता हुआ पाया गया था। मामले में नेहा राय के पिता गंगा राय ने पतरातू थाने में मनीष कुमार के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। मनीष कुमार रेलवे में गुड्स गार्ड के पद पर कार्यरत थे। दहेज हत्या का मामला दर्ज होने के बाद 17 जून 2024 से मनीष कुमार रामगढ़ के मंडल कारा में न्यायिक हिरासत में था। पूर्व में रामगढ़ व्यवहार न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय ने मनीष कुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। मामले में पेश गवाहों और अन्य सबूतों के आधार पर एडीजे ...