कौशाम्बी, अगस्त 14 -- मंझनपुर। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने दस साल के कैद की सजा सुनाई है। ये घटना वर्ष 2023 में सैनी के अजुहा में हुई थी। आरोपी पर चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन के मुताबिक संदीपनघाट क्षेत्र के परऊ मियां का पुरवा (नरवर पट्टी) की देवरती पत्नी स्वर्गीय बांकेलाल ने सैनी पुलिस को दी तहरीर देते हुए बताया कि उसने अपनी बेटी कांति की शादी अजुहा निवासी शिवबाबू के साथ की थी। आरोप था कि शादी के बाद से पति व अन्य ससुरालीजन दहेज में पांच लाख रुपये की मांग कर बेटी को शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे थे। वह लगातार इसकी सूचना दे रही थी। मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने 10 जून वर्ष 2023 को कांति की हत्या कर दी। इस मामले में पति शिवबाबू समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ सैनी कोतवाली पुलिस ...
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