जौनपुर, सितम्बर 26 -- जौनपुर, हिन्दुस्तान संवाद। मीरगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ में विवाहिता की दहेज हत्या करने के आरोपी पति और सास को अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की कोर्ट ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई। बारह हजार रुपये जुर्माना लगाया। वादी गुलाबचंद पांडेय निवासी मड़ियाहूं ने थाना मीरगंज में रिपोर्ट दर्ज कराया था। कहा कि उसने अपनी पुत्री प्रीति की शादी इंद्रेश कुमार दुबे से किया था। शादी में खिचड़ी के समय इंद्रेश व ससुराल वाले दहेज में पचास हजार रुपये की मांग करने लगे। समझाने बुझाने पर खिचड़ी खाए और विदाई हुई। विवाह के बाद पति इंद्रेश, सास निर्मला और अन्य ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर प्रीति को प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर 14 जून 2016 को भोर में करीब 3:00 बजे ससुराल वाले प्रीति को जलाकर मार डाले। फोन से सूचना मिलने पर...