संभल, नवम्बर 28 -- न्यायालय अपर जिला एवं सत्र नयायधीश पोस्को कोर्ट ने दहेज़ हत्या वह और धाराओं के मुकदमे में पति सुलेन्दर, सास सावित्री , ससुर वदुलु को वाइज़्ज़त वरी कर दिया है। मामला थाना नखासा का था जिसमें सुलेन्द्र की पत्नी ने आत्महत्या की थी। जबकि सुसराल पक्ष ने पति, सास, ससुर के खिलाफ दहेज़ हत्या का मामला दर्ज कराया था। वाद की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के हरीश सैनी कोई भी सबूत व गवाह दोष सिद्धि करने में असफल रहे। जबकि अधिवक्ता संदीप कुमार सिंह चौहान ने वाद की पैरवी अभियुक्त की और से की। जिसमे उन्होंने दलील दी थी कि पत्नी ने बच्चा पैदा होने मे असमर्थता के कारण व मानसिक अवसाद हो जाने के कारण आत्म हत्या कर ली थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने पति, सास - ससुर को बरी कर दिया।

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