बलिया, सितम्बर 19 -- बलिया। लगभग 11 साल पहले बैरिया थाना क्षेत्र के टोला शिवन राय गांव में हुए दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी एक्ट प्रमोद कुमार गंगवार की न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में पति, जेठ और जेठानी को बरी कर दिया। अभियोजन के मुताबिक घटना बैरिया थाना क्षेत्र के टोला शिवन राय गांव में दो जुलाई 2014 की रात में हुई। मृतका रूपा सिंह के पिता राजकुमार सिंह ने दोकटी थाने में तहरीर देकर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया था कि ससुराल वाले अधिक दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर पुत्री को फांसी के फंदा पर लटका कर मार डाला। परीक्षण के दौरान अभियोजन की ओर से टीएन यादव तथा बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता भगवान सिंह ने अपना तर्क प्रस्तुत किया।
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