आगरा, अक्टूबर 19 -- मां सहित बच्चों की मौत के मामले में अदालत ने थाना फतेहाबाद क्षेत्र के गांव नगला गड़रियान निवासी पति प्रमोद और सास सुरजमुखी उर्फ सूरजों को दहेज हत्या व अन्य आरोपों में दोषी पाया। एडीजे-11 ने साढ़े पांच कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। ससुर की मौत होने पर उसकी पत्रावली बंद कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दो बच्चों की मौत गला दबाकर एक का मुंह दबाने से हुई थी। थाना फतेहाबाद दर्ज केस के अनुसार ममता की शादी नगला गड़रिया निवासी प्रमोद के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे पांच लाख रुपये और लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। पंचायत के बाद उन्होंने एक लाख रुपये और दो भैंसें भी दीं। लेकिन इसके बाद भी उनका प्रताड़ित करना बंद नहीं हुआ। 25 दिसंबर 2018 को नगला गड़रिया से किसी ने ममता के मायके ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.