संतकबीरनगर, नवम्बर 7 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में दहेज हत्या की आरोपित दो ननद का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी ननद सीमा व मनोरमा पर अपने पिता व भाईयों के साथ मिलकर दहेज की मांग को लेकर भाभी की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मामला जिले के दुधारा था के ग्राम देवरिया धार का है। प्रकरण में मृतका के पिता हरिश्चन्द्र पुत्र केदार ग्राम चांद चौरा थाना रुधौली जनपद बस्ती ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उनका आरोप है कि पुत्री प्रमिला की शादी वर्ष 2019 में गौरी शंकर पुत्र राम जनम के साथ किया था। शादी के बाद से उसके ससुराल वाले कम दहेज ले आने का ताना मारकर मारते-पीटते व प्रताड़ित करते थे औ...
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