आगरा, अक्टूबर 10 -- पत्नी की मारपीट कर दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति कुलदीप निवासी तोरा ताजगंज को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज विकास गोयल ने आरोपी को आठ साल की जेल और सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं एडीजीसी संतोष कुमार भाटी ने वादी, विवेचक, डॉक्टर समेत गवाह और घटना से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी पवन कुमार निवासी ग्राम श्यामो ने थाना ताजगंज पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी बहन की शादी आरोपी कुलदीप के साथ हुई थी। शादी में मिले सामान से उसकी बहन के ससुराली संतुष्ट नहीं थे। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे। आरोपियों ने 11 मार्च 2013 को उसकी बहन की हत्या कर दी। पुलिस ने 18 मार्च 2013 को आरोपी पति कुलदीप, सास पुष्पा एवं ससुर राजेश्वर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विवेचक ने 25 अप्रैल 2013 को ...
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