बेगुसराय, मई 30 -- बेगूसराय, संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने नयागांव थाना कांड संख्या 37/2023 के चर्चित दहेज हत्या मामले में दोषी पाए गए अभियुक्तों को सजा सुनाई है। शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों सुमित रजक (पति) एवं कारगिल रजक (पति का भाई) को कठोर सजा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागदह निवासी अनिल रजक पिता गीता रजक ने अपनी पुत्री अनीता की शादी करीब पांच वर्ष पूर्व सुमित रजक से की थी। शादी के बाद से ही सुमित रजक व उसके परिजन दो लाख रुपये दहेज की मांग करते थे और अनिता को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे। एक जुलाई 2023 को दहेज नहीं देने पर अनिता की हत्या कर शव को गायब कर दिया गया। इस मामले में लोक अभियोजक संतोष कुमार द्वारा कुल छह गवाहों की गवाही कराई गई। इनमें से चार गवाहो...
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