मथुरा, दिसम्बर 6 -- दहेज की खातिर विवाहित की हत्या के आरोपी सास ससुर की जमानत याचिका को जिला जज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत में जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया। कोसीकलां थाना क्षेत्र में 29 अक्तूबर 2025 को विवाहिता शबनम का शव ससुराल में फांसी के फंदे पर लटका मिला था। मृतका के पिता रहीस ने दहेज की खातिर बेटी की हत्या का शव को फांसी पर लटका कर आत्महत्या का रूप दिए जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। पिता का आरोप था कि ससुराल वाले शादी के बाद से दहेज में कार दिए जाने की मांग कर रहे थे। कार नहीं दिए जाने पर ससुराल वालों ने बेटी की गला दबा कर हत्या कर दी। रिपोर्ट में पति मौहम्मद, सास परवीन व ससुर कल्लू सहित कई लोगों को नामजद किया गया। पुलिस ने आरोपी सास व ससुर को गिरफ्तार कर न्याय...