संतकबीरनगर, जनवरी 29 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के आरोपी पति को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक द्वितीय देवेन्द्र नाथ गोस्वामी की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पति बालकेश यादव पर कोर्ट ने सजा के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में कुल दो हजार पांच सौ रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी पति को 10 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने आरोपी सास भानमती को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का निर्णय दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अच्युतानंद शुक्ल एवं वादी के अधिवक्ता देवेन्द्र लाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में मृतका के भाई जयहिन्द यादव पुत्र कृष्ण भगवान यादव ग्राम मेउड़ी थाना खजनी जनपद गोरखपुर ने अभियोग पंजीकृत कराया...
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