मैनपुरी, अक्टूबर 27 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने दहेज हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी ने दहेज उत्पीड़न के कोर्ट में चल रहे मामले में समझौता न करने पर अपनी पत्नी की गोली मारकर मायके में ही हत्या कर दी थी। मृतका के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने भी उसे घटना का दोषी ठहराकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामला किशनी थाना क्षेत्र के नगला रायसिंह चितायन से जुड़ा है। यहां के निवासी कृष्णाऔतार पुत्र प्यारे लाल ने तहरीर देकर शिकायत की कि उसकी पुत्री रंगोली की शादी इटावा के रेलवे कालोनी के निकट सुंदरपुर निवासी मोहित राज पुत्र रामदत्त जोशी के साथ जनवरी 2020 में हुई थी। शादी के बाद दहेज उत्पीड़न शुरू हुआ तो उसकी पुत्री ने पति के खिलाफ को...