मथुरा, दिसम्बर 2 -- दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या के आरोपी पति और सास की जमानत याचिका को जिला जज विकास कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत में जमानत याचिका का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर द्वारा किया गया। आरोपी ससुर की जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है। जैंत थाना क्षेत्र के नगला ब्राह्मण बढ़ौता में 9 जुलाई 2025 को विवाहिता महिमा का शव फांसी पर लटका मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विवाहिता के शरीर और गले पर चोट के निशान मिले थे। मृतका के भाई पुनीत कुमार ने पति संतोष शर्मा, ससुर डालचंद उर्फ पप्पू और सास लक्ष्मीदेवी के खिलाफ दहेज की खातिर हत्या किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर सभी ने मिलकर उसकी बहन की हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने 21 जुलाई को पति संतो...